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हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर आज से ही खुल सकेंगे, जानिए क्या है गाइडलाइन्स!

इंदौर शहर के अनलॉक होने में एक और बड़ी राहत दी गई है , और अब हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर आज से ही खुल सकेंगे, कंटेन्मेंट एरिया में अभी अनुमति नही रहेगी | सेन समाज एवं पार्लर एसोसिएशन के सदस्य कई दिनों से पार्लर एवं सैलून खोलने की मांग कर रहे थे जिस पर सांसद शंकर लालवानी ने कल एसोसिएशन और प्रशासन के साथ बैठक की।

कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सैलून में सावधानियों के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई है और बेहद सख्ती से इसका पालन करवाया जाएगा। इंदौर कलेक्टर द्वारा जारी किये गए आदेश में जारी की गई है निम्नलिखित गाइडलाइन्स :

1. ब्यूटी पार्लर व हेयर कटिंग सेलून तथा यूनि सेक्स पार्लर में ग्राहकों को प्री अपायमेंट
लेकर बुकिंग के आधार पर समय देकर ही बुलाया जावेंगा | उपलब्ध सीटों अनुसार ही.
एक समय में उतने ही ग्राहकों को बुलाया जावेंगा |

2.सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु कर्मचारियों को दो शिफ्टों में अलग-अलग समय में
बुलाया जावें |

3. सबसे पहले कार्य में लिये जाने वाले औजारों को सेनेटाईज किया जावेंगा, उसके पश्चात्‌ ही उसका उपयोग किया जावेंगा | जैसे एक व्यक्ति का कार्य समाप्त होगा उसके पश्चात्‌ अगले व्यक्ति का कार्य प्रारंभ करने पूर्व पुन: औजारों को सेनेटाइज़ किया जावेगा | जहां-जहां हाथ लगने की संभावना है, उन स्थलों को भी सेनेटाईज किया जावेगा । सम्पूर्ण रूप से सेनेटाईज करने के पश्चात्‌ ही अग्रले ग्राहक को प्रवेश दिया जावेगा ।

4.ग्राहकों को घर .से टावेल /एप्रेन लाने की सलाह इस आदेश के माध्यम से दी जाती है ताकि वे संक्रमणं से बच सकें|

5.ब्यूटी पारलर व हेयर कटिंग सैलून तथा यूनी सैक्स पार्लर में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा मास्क , ग्लव्स तथा कैप लगाना अनिवार्य होगा | इसके अतिरिक्त डिस्पोजेबल गाउन आदि का उपयोग किया जाए तो और उचित होगा

6. ब्यूटी पार्लर व हेयर कटिंग सेलून तथा यूनि. सेक्स पार्लर में आने वाले व्यक्ति को डिस्पोजल एप्रेन पहनाना होगा ।

7. ब्लेड आदि को दुबारा उपयोग में नहीं लिया जावेंगा जहां तक हो सके डिस्पोजल सामग्री का ही उपयोग किया जावे।

8. कटेनमेंट क्षेत्र में स्थित ब्यूटी पार्लर व हेयर कटिंग सेलून तथा यूनि सेक्स पार्लर का
संचालन प्रतिबंधित रहेगा |

9. ब्यूटी पार्लर व हेयर कटिंग सेलून तथा यूनि सेक्स पार्लर में रजिस्टर रखा जावें जिसमें…
दिनांक वार आने वाले सभी ग्राहकों का नाम पूरे पते एवं मोबाईल नंबर सहित दर्ज.
किया जावें | यह रेकार्ड अनिवार्य रूप से रखा जावे ।

इस पर नियंत्रण एवं सभी स्वास्थ्य संबंधी मापदण्डों व निर्देशों का पालन सुनिश्चित्‌ कराने की दृष्टि से एम0पी0 ब्यूटी एसोसिएशन के सदस्यों सुश्री सुनीता जायसवाल मो. 9926734540, सुश्री अनामिका सीतलानी मो. 7415304424, सुश्री कंचन खतुरिया मो. -9009056888, रोहित जायसवाल, वृंदा मीना मो. 8602249123 की पॉच सदस्यीय अशासकीय : कमेटी गठित की जाती है | इसी प्रकार हेयर कटिंग सेलून हेतु श्री राजेश सेन रामजी मो. 9826277773, श्री कन्हैया सेन मो. 9753680666, श्री जितेन्द्र परमार मो. 9826808999, श्री मुकेश केलवा मो. 7898624399 एवं श्री जितेन्द्र वर्मा व्यकंटेश मो. 9753566618 की पॉच सदस्यीय अशासकीय कमेटी गठित की जाती है |

उक्त कमेटी. जो समय-समय पर सभी ब्यूटीपार्लरों / हेयर कटिंग सेलून,यूनि सेक्स पार्लर में निरीक्षण कर सुनिश्चित्‌ करेंगी कि सभी निर्देशों का पालन यथावत्‌ हो रहा है कि नहीं, उल्लंघन पाये जाने पर अपनी एसोंसिएशन के माध्यम से उचित कार्यवाही की जावेंगी तथा संबंधित एसडीएम/झोनल अधिकारी, नगर निगम व थाना : प्रभारी को अवगत कराया जावेंगा | उक्त कमेटी अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करेंगी |

समय-समय पर जारी शासन निर्देशों व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, सभी आवश्यक चिकित्सीय- मापदण्डों का. पालन सुनिश्चित करना होगा|उक्त सभी संस्थान प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक संचालित हो सकेंगे। चूंकि यह आदेश -ज़न साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है|

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