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इंदौर में कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन। जानिए क्या हैं नए निर्देश?

कोरोना संक्रमण बढ़ने और रोजाना 500 से ज्यादा मरीजों के आने के बाद सोमवार दोपहर कलेक्टर मनीष सिंह ने कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। शादी में अब 250 लोगाें की संख्या तय कर दी गई है। शादी, बारात के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन संबंधित थाने पर आवेदन देकर पावती लेना होगी। इसी आधार पर टेंट और कैटरिंग वाले व्यवस्था करेंगे।

बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंड-बाजे वालों की संख्या इनके अलावा रहेगी। रात 10 बजे तक शादी के सभी आयोजन को खत्म करना होगा। इसके बाद कैटरिंग, टेंट या आयोजकों को आने-जाने की अनुमति होगी। सभी बाजार रात 8 बजे बंद हो जाएंगे।

सांस्कृतिक/सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 250 लोगों को आमंत्रित कर सकेंगे, जिसके लिए अनुमति की कोई जरूरत नहीं होगी। सिर्फ थाने से पावती लेनी होगी।

ये हैं नए निर्देश :-

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