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COVID19: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किये नए अनुदेश – रियायती टेस्ट रेट, लगेंगे CCTV कैमरे, साथ रहेगा एक व्यक्ति!

कोरोना संक्ट के बीच इसकी जांच और इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय लिया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में लापरवाही और मरने वाले के शवों के गरिमापूर्ण तरीके से रखे जाने  के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र से कहा है कि हर राज्य में टेस्ट की कीमत एक समान होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कोर्ट ने सभी अस्पताल के वार्ड में CCTV कैमरा लगाने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने को देश के तमाम कोविड अस्पतालों को कोरोना के मरीज के साथ एक सेवा करने वाले (हेल्पर) को अस्पताल परिसर में रहने की इजाजत देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से संक्रमितों के इलाज व मृतक शवों के प्रबंधन के मामले में स्वत: संज्ञान लिया।  इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि देश भर में कोरोना टेस्ट का एक ही रेट होना चाहिए।

कहीं 2200 रुपये लिए जा रहे हैं तो किसी राज्य में 4500 रुपये चार्ज है जो उचित नहीं है। 

कमेटी गठन का दिया आदेश

जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम.आर. शाह वाली बेंच ने केंद्र को एक कमेटी का गठन करने का निर्देष दिया जो राज्यवार टेस्ट की दरें सुनिश्चित कर सके ताकि इस प्रक्रिया में होने वाली त्रुटियों व कमियों को दूर किया जा सके।।

केंद्र सरकार से कहा गया है कि अस्पतालों में एक टीम का रेग्युलर इंस्पेक्शन हो और अस्पतालों में सीसीटीवी लगाया जाए ।

अपर रेट तय करने को कहा

कोरोना महामारी स्थिति को बेहद डरावनी और भयावह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपर रेट तय करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार व दिल्ली के साथ तीन अन्य राज्यों को कोरोना मरीज की मौत के बाद डेड बॉडी के रख रखाव के मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था । 

NCR में 2400 रुपये तय हुई है कीमत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अफसरों के साथ बैठक की थी। गृह मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है की NCR के सभी शहरों में भी दिल्ली की तरह  कोरोना टेस्ट रेट कम कर दिए जाएं।

कोरोना टेस्ट को 2400 रुपये में  करने के आदेश दिए गए हैं। 

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Featured Image : India Today

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