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कोविड-19 को लेकर इंदौर में प्रशासन ने जारी किए नए दिशानिर्देश। जानिए क्या दी गई हैं गाइडलाइंस?

देशभर के सिनेमाघर 1 फरवरी से 100% दर्शक क्षमता के साथ चलने सहित अन्य आयोजनों में मिली छूट के बाद इंदौर प्रशासन ने भी संशोधित गाइड लाइन जारी कर दी। हालांकि अभी भी कंटेनमेंट जोन में कुछ पाबंदियां रहेंगी।

वहीं, आयोजन और मेले में अनुमति के बाद कोराेना गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

नई गाइड लाइन में यह सब:-

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