कोविड-19 को लेकर इंदौर में प्रशासन ने जारी किए नए दिशानिर्देश। जानिए क्या दी गई हैं गाइडलाइंस?

देशभर के सिनेमाघर 1 फरवरी से 100% दर्शक क्षमता के साथ चलने सहित अन्य आयोजनों में मिली छूट के बाद इंदौर प्रशासन ने भी संशोधित गाइड लाइन जारी कर दी। हालांकि अभी भी कंटेनमेंट जोन में कुछ पाबंदियां रहेंगी।

वहीं, आयोजन और मेले में अनुमति के बाद कोराेना गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

नई गाइड लाइन में यह सब:-

  • कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार जिले में केवल कन्टेनमेंट जोन में सामाजिक/धार्मिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/जन-सभाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी।
  • कन्टेनमेंट जोन के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सामाजिक दूरी और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करना जरूरी होगा।
  • सामाजिक/धार्मिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/जन-सभाएं संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आयोजित की जा सकेगी।मेले आदि एसडीएम से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आयोजित किए जा सकेंगे।
  • सिनेमा हॉल एवं थियेटर पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे साथ ही सिनेमा हॉल/थियेटर संचालकों को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
  • आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img