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    इंदौर प्रशासन ने जारी किए दशहरा मनाने के लिए निर्देश। जानिए क्या है निर्देश ?

    धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक धारा 144 के तहत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार नियमों के साथ रावण का दहन किया जायेगा। सौ से अधिक जनसमूह वाले कार्यक्रम के आयोजकों को मंजूरी मिलने के बाद कार्यक्रम की 48 घंटे के अंदर वीडियोग्राफी की सीडी भी जमा कराना होगा।

    इन कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग नहीं हो सकेगा। उल्लंघन होने परवैधानिक कार्रवाई आयोजक पर होगी। सभी गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।

    इन नियमों का करना होगा पालन :-

    • रावण की ऊंचाई पर प्रतिबंध नहीं, पंडाल 30 बाय 45 फीट से अधिक बड़ा नहीं होगा। प्रतीकात्मक रूप से श्रीराम का चल समारोह निकल सकेगा।
    • सौ से अधिक जनसमूह वाले आयोजन के लिए मंजूरी जरूरी। मैदान के हिसाब से लोगों को शामिल होने की मंजूरी होगी जिससे डिस्टेंसिंग बनी रहे।
    • आयोजक को मंजूरी लेते समय बताना होगा कि कितने बजे कार्यक्रम होगा। मैदान का साइज एक लाख वर्गफीट होने पर अधिकतम 500 लोग ही रहेंगे।
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