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    अब मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग स्कूल में करना होगा भर्ती।

    आने वाले समय में ड्रायविंग लाइसेंस के लिए आवेदक को स्कूल जैसी पढ़ाई करनी होगी। यानी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में यातायात नियमों की क्लास में बैठना पड़ेगा। वहां ड्राइविंग सीखने के साथ थ्योरी पढ़कर परीक्षा देना होगी। सेंटर से मिलने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर आरटीओ से लाइसेंस जारी होगा।

    लाइसेंस जारी करने से पहले आरटीओ कार्यालय में आवेदक को परीक्षा से लेकर ट्रायल देना होता है। कई बार इस प्रक्रिया में आवेदक फेल हो जाते हैं या ‘जुगाड़’ से लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नई व्यवस्था का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदकों को प्रशिक्षण से लेकर परीक्षा तक से गुजरना होगा। केंद्र ने1 जुलाई से व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन शहर में व्यवस्था कब लागू होगी, इसके लिए. अफसर शासन का आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

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