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    जानिए शॉपिंग माल में करना होगा किन नए निर्देशों का पालन ?

    अनलॉक 2 में दिए गए निर्देश द्वारा जिन जगहों को खोलने की अनुमति है उसमे शॉपिंग मॉल भी हैं, पर शासन द्वारा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। उनमे जो निर्दश दिए गए वो कुछ इस प्रकार हैं।

    शॉपिंग मॉल सुबह 9.00 बजे से रात 8.00 बजे तक खुला रहेगा।

    शॉपिंग मॉल में प्रवेश करते वक्त सभी मॉल के कर्मचारी एवं शॉपिंग मॉल में आने वाले ग्राहकों का थर्मोमीटर द्वारा तापमान नोट किया जायेगा।

    सभी स्टाफ सदस्य को अपने साथ सेनेटाईजर की बॉटल, नेपकिन हैड ग्लव्स,पानी की बोतल रखना होगा। शॉपिंग मॉल में संचालक को सेनेटाईजर उपलब्ध करवाना होगा।

    शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टैन्सिंग बनाये रखना होगा।

    ज्यादा व्यक्ति आने पर मॉल के बाहर वेटिंग के लिए व्यस्था करनी होगी।

    मॉल में सभी लोगों को मास्क पहनना आव्यश्यक होगा।

    मॉल की लिफ्ट में अधिकतम 4 व्यक्ति ही जा सकतें हैं।

    सभी लोग को मॉल में आने से पहले सैनिटाइज़ करना होगा।

    मॉल में सभी शौचालयों को बार- बार सैनिटाइज़ करना अनिवार्य होगा।

    वाहनों की पार्किंग भी दूर दूर रहेगी।

    सिनेमा घर, गेम जोन आने वाले निर्देश तक बांध हे रहेंगे।

    जो भी रेस्त्रां मॉल में यहीं उन टेक- अवे की सुविधा देनी होगी , वहां पर बैठकर खाना निषेद है।

    मॉल में उपस्थित सभी जिम और फ़ूड प्लाजा अग्रिम निर्देश तक बांध रहेंगे।

    टीम @indorehd समस्त इंदौर वासियों से अपील करता है की वे सोशल डिस्टैन्सिंग रखें, सिर्फ ज़रूरी काम के लिए अपने घर से निकले, सूझबूझ और सावधानी के साथ नियमों का पालन करें और शहर को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दें |

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