More

    इंदौर में कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन। जानिए क्या हैं नए निर्देश?

    कोरोना संक्रमण बढ़ने और रोजाना 500 से ज्यादा मरीजों के आने के बाद सोमवार दोपहर कलेक्टर मनीष सिंह ने कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। शादी में अब 250 लोगाें की संख्या तय कर दी गई है। शादी, बारात के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन संबंधित थाने पर आवेदन देकर पावती लेना होगी। इसी आधार पर टेंट और कैटरिंग वाले व्यवस्था करेंगे।

    बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंड-बाजे वालों की संख्या इनके अलावा रहेगी। रात 10 बजे तक शादी के सभी आयोजन को खत्म करना होगा। इसके बाद कैटरिंग, टेंट या आयोजकों को आने-जाने की अनुमति होगी। सभी बाजार रात 8 बजे बंद हो जाएंगे।

    सांस्कृतिक/सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 250 लोगों को आमंत्रित कर सकेंगे, जिसके लिए अनुमति की कोई जरूरत नहीं होगी। सिर्फ थाने से पावती लेनी होगी।

    ये हैं नए निर्देश :-

    • शव यात्रा, जनाजे, उठावने में अधिकतम 50 सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे।
    • नगर निगम क्षेत्र, महू केंटोनमेंट या नगरीय क्षेत्र में दुकानें और व्यवसायिक संस्थान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
    • औद्योगिक इकाइयां, अस्पताल, मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकते हैं।
    • उद्योगों के कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ की आवाजाही पर रोक नहीं।
    • शादी के कार्यक्रम रात 10 बजे तक बंद हो जाएं, इसकी जिम्मेदारी आयोजनकर्ता, आयोजन स्थल मालिक, टेंट संचालक या केटरर की होगी।
    • शादी समारोह, केटरर, होटल रेस्टोरेंट आदि में काम करने वाले रात में अपने घर जा सकेंगे।
    • आवश्यक काम से जाने पर लोगों की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है।
    • कोचिंग संस्थानों में छात्र पढ़ाई से संबंधित डाउट क्लियर के लिए जा सकेंगे। यहां कोई नियमित क्लास नहीं लगेगी।
    • सभी प्रकार के माल वाहक, यात्री बस बिना किसी रोक टोक के 24 घंटे दौड़ सकेंगे। बस यात्री भी रात 10 बजे के बाद यात्रा कर सकेंगे।
    • मिलन, सम्मान समारोह, पिकनिक स्थल, फार्म हाउस पर पार्टी, शादी सालगिरह, जन्मदिन के आयोजन में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
    • धरना, प्रदर्शन, रैली जुलूस, विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
    • कोरोना के मरीज ज्यादा मिलने पर कॉलोनियों, संस्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी।
    • मास्क नहीं पहनने पर रुपए, दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
    spot_img

    Latest articles

    narrativenarrative

    block of all narrative.

    quality Swiss sports.

    Related articles

    spot_img