हाल ही में केंद्र द्वारा निर्देशों में यह कहा गया था की वॉल्व वाले N-95 मास्क कोरोनावायरस को रोकने में कारगार नहीं हैं। और उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में इंदौर प्रशासन ने इस दिशा में और कदम बढ़ाया है। और अब इन मास्क का प्रयोग शहर में करना वर्जित रहेगा, और इसे इस्तेमाल करें वालों पर जुर्माना लगाया जायेगा।
इंदौर जिले में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एन-95 वाल्व मास्क एवं अन्य किसी भी वाल्व युक्त मास्क का उपयोग आमजन के लिये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे मास्क पहनने वाले पर 100 रुपया जुर्माना लिया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर लागू रहेगा।
इंदौर शहर में नगर निगम के अधिकृत अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा नामांकित अधिकारी स्पॉट फाइन कर सकेंगे। आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट/प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।
टीम इंदौर वसोयों से अपील करता है, सम्बंधित निर्देश का पालन करें और वॉल्व वाले N-95 मास्क का इस्तेमाल न करें।कोई तीन लेयर मास्क का प्रयोग करें, और अगर मास्क न हो तो रुमाल को तीन बार फोल्ड करके प्रयोग में लाएं।और मिलकर इंदौर को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दें।