स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 सितंबर (21 September) से स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। मंगलवार को जारी एक नोटिस में, मंत्रालय ने कहा कि कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण भी 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने फिर से कक्षा 9 से 12 के लिए “स्वैच्छिक आधार” पर स्कूल खोलने की भी अनुमति दी है।
जानिए क्या है स्कूल खोलने के निर्देश :-
- सिर्फ जो स्कूल कन्टेनमेंट ज़ोन के बहार हैं उन्ही ही खोला जायेगा।
- जो भी स्कूल का स्टाफ कन्टेनमेंट ज़ोन में हैं उन्हें स्कूल नहीं आना है।
- स्कूलों को पूरी तरह से सैनैटइज़ किया जायेगा। और सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- निवारक उपाय जैसे फिजिकल डिस्टैन्सिंग, फेस कवर / मास्क का उपयोग अनिवार्य है, बार-बार हाथ धोना और स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना होगा ।
- कुर्सियों, डेस्क आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था करनी होगी।
- छात्रों के बीच नोटबुक, पेन / पेंसिल, इरेज़र, पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को शेयर करने की अनुमति नहीं होगी।
- सामान्य क्षेत्रों में गतिविधियों को उचित दूरी बनाए रखते हुए संचालित करना होगा।
- असेंबली, खेल गतिविधियां जैसी गतिविधियां जो अधिक भीड़ का कारण बन सकती हैं, उन्हें समय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इसके अलावा, स्विमिंग पूल (जहां भी लागू हो), स्कूल कैफेटेरिया बंद रहेंगे।
टीम indoreHD उम्मीद करता है की सभी छात्र स्कूल में सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करें और शहर को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दें।