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    रंगपंचमी के लिए प्रशासन ने जारी की ये नई गाइडलाइन्स।

    इंदौर में पिछले चार दिनों से लगातार मरीजों का आंकड़ा 600 से ऊपर ही आ रहा है। इन्हें मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4208 हो गई है।संक्रमण को देखते हुए होली की तरह ही रंगपंचमी पर धारा-144 के तहत सख्ती रहेगी।

    कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि रंगपंचमी त्योहार पर पहले के आदेश अनुसार ही गेर, जूलुस, सार्वजनिक रूप से रंगों को डालना, खेलना, झुंड में घूमना, वाहनों में अनावश्यक रूप से आवाजाही करने की मनाही है। पुलिस रंगपंचमी पर रोकना-टोकना अभियान भी चलाएगी।

    यह रहेगा रंगपंचमी पर

    • जिला प्रशासन के अनुसार लॉकडाउन जैसी ही सख्ती होगी। आपदा समूह की बैठक के फैसले के अनुसार आदेश जारी हो चुके हैं।
    • बेवजह आने-जाने पर रोक है, त्योहार अपने घर ही मनाएं। सार्वजनिक आयोजन पर रोक है। भीड़ नहीं लगाएं। इस त्योहार को भी होली की तरह ही घर पर मनाने काे कहा गया है।
    • यात्रियों के आने-जाने पर छूट है। अस्पताल व जरूरी काम से आ-जा सकते हैं। अन्य कारण से जाने पर पुलिस 144 का उल्लंघन मानेगी।
    • दूध, दवा जैसी अनिवार्य सेवा चालू रहेगी। इन पर किसी तरह की रोक नहीं है।
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