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    होली को लेकर प्रशासन ने जारी किए ये नए निर्देश।

    बैठक में आए प्रस्तावों के बाद तय किया गया कि इंदौर के बाजार 26 मार्च से 9 बजे से बंद होंगे। हालांकि भोपाल से आए आदेश में रात 8 बजे ही बाजार बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने बाजारों को 9 बजे तक खुला रखने की मांग की।

    बैठक के बाद जारी निर्देश में होटल में ग्राहकों के खाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि ग्राहक 10 बजे तक खाना लेकर जा सकेंगे। हॉस्टल और टिफिन सेंटर को इसमें छूट दी गई है।

    28 मार्च की रात होने वाला होलिका दहन नहीं होगा। इसी रात, मुस्लिम समाज का शब ए बरात भी घरों में ही मनाया जाएगा। दूसरे दिन धुलेंडी वाले दिन भी सख्ती बरती जाएगी। लोगों को लॉक डाउन की तरह ही कहीं भी आने-जाने नहीं दिया जाएगा।

    शादी में अधिकतम 50 लोग और शवयात्रा में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। व्यवसायिक संस्थानों में कोरोना गाइडलाइन का ठीक से पालन न होने पर उन्हें 1 दिन के लिए सील किया जाएगा। साथ ही बड़े संस्थानों पर एक हजार और छोटे संस्थानों पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक से मास्क न लगाने पर 200 रुपए का चालान होगा।

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