कलेक्टर ने फटाका दुकानों के लिये स्थान निर्धारित कर संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम को कानून व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, फायर ब्रिगेड आदि का दायित्व सौंपा है तथा दुकानों के संचालन के मापदण्ड भी तय किये है।
जारी आदेश में जूनी इंदौर के क्षेत्र में गंजीकम्पाउण्ड, मोती तबेला, लोखंडे ब्रिज चिमनबाग के पास, अनाज मंडी प्रांगण मालवा मिल, एस.डी.एम राऊ क्षेत्र में दशहरा मैदान अन्नपूर्णा रोड़, राऊ सिलीकान सिटी के पास, एस.डी.एम मल्हारगंज क्षेत्र में शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा गणपति व गांधी नगर, एस.डी.एम कनाड़िया क्षेत्र में सयाजी होटल के सामने, बंगाली चौराहा, स्कीम नंबर-140 बड़ा मैदान के लिये लायसेंस दिये जायेंगे।
संबंधित एस.डी.एम. अपने-अपने क्षेत्र के अनुज्ञप्ति स्थल या मैदान का निरीक्षण कर गुमटियों का क्रमांक सहित नक्शा तैयार करवायेंगे तथा आतिशबाजी दुकानें लगने पर साफ-सफाई व पानी आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित करवायेंगे। गत वर्ष के ब्लैक लिस्टेड लायसेंसियों को इस वर्ष अनुज्ञप्ति देने पर रोक लगाई जाएगी। समूह में एक मैदान में 50 से अधिक अस्थाई लायसेंस जारी नहीं किये जायेंगे।
यह उल्लेखनीय है कि यह लायसेंस किसी एक समय में 100 किलोग्राम से अनधिक वर्ग-7, प्रभाग-2, उप प्रभाग-2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम (पाँच सौ किलोग्राम) चायनीज पटाखे या फुलझड़ियां रखने या दुकान से विक्रय करने के लिये अनुज्ञप्ति दी जाती है।
वर्ग-7, प्रभाग-2, उप प्रभाग-2 की विनिर्मित आतिशबाजी के अन्तर्गत अधिक परिसंकटमय आतिशबाजी है जो मुख्य नियंत्रक की राय में किसी व्यक्ति के लिए विशेष परिसंकट पैदा कर सकते है, जैसे रॉकेट, शैल, मारून, चक्री, गोलीबारी, फुव्वारे, प्रदीपन की चीजें, संकट संकेत, पाइरोटैक्नीक आदि इसकी मात्रा दुकान में एक बार में 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए तथा चाइनीज क्रेकर्स और फूलझड़ी 500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में समय-समय पर शासन व स्थानीय स्तर पर जारी आदेशों और निर्देशों का पालन मौके पर सुनिश्चित कराया जायेगा।