अनलॉक 5 के लिए सरकार ने बुधवार को सभी निर्देशों को साझा किया, इन निर्देशों में बहुत सी चीज़ों को खुलने की अनुमति दे दी गयी है। वो चीज़ें क्या हैं जिन्हे खुलने की अनुमति दी है जानिए:-
किन चीज़ों की अनुमति है :-
- गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए मंत्रालय SOP बताएगा।
- 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी।
- मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगी।
- सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है।
इन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी :-
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
- केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।
- कंटेनमेंट जोन्स के नियमों में सख्ती रहेगी। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं।
टीम IndoreHD सभी लोगों से अपील करता है की वे सभी निर्देशों का पालन करें और शहर को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दें।


