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    त्योहारों के चलते अब रात तक खुले रहेंगे बाज़ार। जानिए प्रशासन ने क्या दिए हैं निर्देश?

    उपचुनाव और त्योहारों की बढ़ती गतिविधियां, सभाएं और रैलियों के साथ धार्मिक आयोजन व त्योहारों को देखते हुए गृह विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल की गाइड लाइन को संशोधित कर दिया है। अब शर्तों के साथ बड़ी राजनीतिक सभाएं व रैली हो सकेंगी। नवरात्र में नवरात्र में सभी माता के मंदिर खुले रहेंगे खुले रहेंगे। विभाग ने बाजारों को रात 8 बजे तक खुले रखने का प्रतिबंध भी हटा दिया है।

    यह संशोधित व्यवस्था प्रदेश में शुक्रवार से लागू हो जाएगी। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं रहेगी। बड़ी राजनीतिक रैली, कोई अन्य आयोजन होता है तो आयोजक को कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी भी करानी होगी और समाप्ति के 48 घंटों के भीतर उसे जिला प्रशासन को सौंपनी होगी।

    ये दिए गए हैं निर्देश :-

    • खुले मैदान में धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या खेलकूद जैसे कोई भी आयोजन होते हैं तो फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रखनी होगी।
    • सौ लोगों से अधिक संख्या होने पर जिला प्रशासन की अनुमति लगेगी। लिखित में आवेदन देना होगा। इसमें कार्यक्रम की तारीख, समय, स्थान एवं संभावित संख्या भी बतानी होगी।
    • यदि बिना अनुमति के 100 से अधिक लोगों का जनसमूह एकत्रित होता है तो इसे शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
    • धार्मिक स्थलों पर एक साथ 200 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। इसकी व्यवस्था मंदिर समितियों को करनी होगी।

    टीम IndoreHD समस्त इंदौरवासियों से यह अपील करता है की वे सभी निर्देशों का पालन करें और शहर को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दें।

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