राज्य शासन द्वारा जारी किए गए दो भिन्न-भिन्न आदेशों के चलते इंदौर में आज से रेस्टोरेंट, थिएटर, स्विमिंग पूल बंद किए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति फैल गई। दरअसल राज्य शासन द्वारा हफ्ते भर में 20 फीसदी से अधिक पॉजिटिव दर बढऩे पर कड़े प्रतिबंध लागू किए जाने की घोषणा की गई है, जबकि अभी इंदौर की दर 8.4 प्रतिशत ही है।
कलेक्टर ने बताया कि शासन द्वारा अभी ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि इंदौर में रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल बंद किए जाने के साथ ही विवाह एवं शवयात्रा तथा उठावने में संख्या सीमित की गई है। उक्त आदेश प्राप्त होने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई आदेश इंदौर शहर में लागू नहीं किया गया है।
दरअसल यह भ्रम की स्थिति इसलिए बनी कि शासन के दो अलग-अलग विभागों द्वारा जारी आदेश में एक स्थान पर उक्त प्रतिबंध 20 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने पर लागू किए जाएंगे, जबकि यह प्रतिबंध 20 प्रतिशत से अधिक मरीज पॉजिटिव मिलने पर है।
20 से अधिक मरीजों की संख्या तो सप्ताहभर में तो क्या हर दिन छोटे-से छोटे गांव और तहसील में निकल रही है। इसलिए उक्त संख्या पर प्रतिबंध संभव नहीं है। यदि 20 प्रतिशत से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इंदौर में फिलहाल सप्ताह मेें पॉजिटिव मरीजों की दर 8.4 प्रतिशत ही है।
यदि यह संख्या बढ़ती है तो इंदौर संंकट में आ सकता है। प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम और टीकाकरण के लिए जबर्दस्त प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए उक्त नौबत आने की आशंका कम ही है।