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    जानिए इंदौर लॉकडाउन में किन किन चीज़ों की रहेगी छूट?

    राज्य शासन के आदेश के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 6 बजे तक 60 घंटे का लॉकडाउन करने का आदेश जारी कर दिया। इस बार इंदौर की शहरी सीमा के साथ ही राऊ, महू, मानपुर, सांवेर, हातोद, देपालपुर, गौतमपुरा व बेटमा के नगरीय क्षेत्र भी बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में सोमवार से गुरुवार तक रात 10 से सुबह 6 बजे तक राित्रकालीन लॉकडाउन भी लागू किया जा रहा है।

    लॉकडाउन में इन्हें छूट:-

    • अन्य राज्यों से माल परिवहन सेवाएं।
    • दवा, राशन, दूध व सब्जी की दुकानें अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम।
    • औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े मजदूरों, अधिकारी-कर्मचारियों का आना-जाना, कच्चा अथवा तैयार माल का परिवहन।
    • केंद्र व राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी का आवागमन।
    • परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले प्रशिक्षार्थी, इनसे जुड़े कर्मी व अधिकारी।
    • एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड सेवा।
    • वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने की छूट।
    • बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक यात्रियों का आवागमन।
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