बसों, व्यापार और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए नए गाइडलाइन्स जारी किये गए!

इंदौर शहर के लिए #unlock होने से पुरे शहर में जहाँ थोड़ी राहत का एहसास देखने को मिल रहा है , वहीँ दूसरी तरफ ये राहत अपने साथ साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर आई है, और यह ढील भी सशर्त दी गयी है |मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं |

1. अन्तर्राज्जीय बसों का संचालन ३० जून २०२० तक बंद रहेगा |

2. राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग के सभी जिलों में ३० जून २०२०, तक यात्री बसों का संचालन ५० प्रतिशत क्षमता के साथ एवं अन्य जिलों में सामान्य रूप से किया जायेगा |

3. भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह में ५ दिन तथा इंदौर एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के परामर्श के अनुरूप खुलेंगी | इन नगरनिगम की सीमा के बहार स्थित सभी सभी प्रकार की दुकानें समाम्न्य स्थिति में खुली रहेंगी |

4.स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संसंथाएं आगामी आदेश तक बंद रहेंगी |

5. इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन नगरनिगम क्षेत्र में शाषकीय संभागीय एवं जिला कार्यालय एवं निजी कार्यालय ५० प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ एवं अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे | सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारीयों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी |

6.अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियां रात्रि ९ बजे से सुबह ५ बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी

यदि हम 10-15 दिन बहुत सावधानी से निकाल ले जाएंगे तो इंदौर संकट से बाहर हो जाएगा। देशभर में हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। टीम @indorehd समस्त इंदौर वासियों से अपील करता है की वे अगले १०-१५ दिन तक बहुत ही समझदारी, सूझबूझ और सावधानी के साथ नियमों का पालन करें और शहर को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दें |

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