More

    इंदौर में नाईट कर्फ्यू को लेकर जानिए क्या हैं नए निर्देश ? किन चीज़ों की होगी मनाही और किनकी होगी अनुमति ?

    मंगलवार को CM शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा के आदेश दिए। इसके बाद कलेक्टर मनीष ने सिंह ने रात नाइट कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी।

    बुधवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 56 दुकान, राजवाड़ा सहित सभी खाने पीने की दुकानें बंद रहेगी। होली पर सामूहिक आयोजन भी नहीं होंगे। महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग तो होगी ही, उन्हें एक सप्ताह तक आइसोलेशन में भी रहना होगा।

    जानिए इंदौर में क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या करनी होगी व्यवस्था :-

    आवागमन:-

    • प्रतिबंध- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह घर से नहीं निकल सकेंगे।
    • छूट- अस्पताल, ट्रेन और बस पकड़ने या अन्य अनिवार्य काम से जा सकेंगे।

    दुकानें, खानपान और रेस्टोरेंट:-

    • प्रतिबंध- 56 दुकान, सराफा चौपाटी अन्य व्यवासायिक व आवासीय क्षेत्र में स्थित फास्ट फूड, बेकरी, रेस्टारेंट तरह की दुकानें रात 10 से सुबह 6 बजे ततक बंद रहेंगी।
    • छूट- खानपान की दुकान में दूध डेयरी, किराना, विविध सामग्री की थोक दुकानें, व्यावसायिक संस्थाएं को प्रतिबंध से छूट।
    • रेस्टारेंट- रात 10 बजे ही बंद होंगे।
    • पेट्रोल पंप- खुले रहेंगे।

    आयोजन और कार्यक्रम:-

    • पार्टियां- रात 10 बजे बाद फार्महाउस, बंद हॉल व अन्य जगह होने वाली सभी तरह की पार्टियां प्रतिबंधित रहेंगी।
    • जुलूस, मेले, गेर आदि आयोजन प्रतिबंधित।
    • अगले आदेश तक सभी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और चल समारोह कार्यक्रम पर रोक।
    • रैली, धरना, प्रदर्शन पर भी रोक।

    शादी, तेरहवीं और सामाजिक आयोजन:-

    • बंद हॉल में- बंद हाल की क्षमता 50 फीसदी और यह भी अधिकतम 200 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। ऐसा होने पर आयोजक व हॉल स्वामी दोनोें पर कार्रवाई।
    • शादी, विवाह – अधिकतम 200 व्यक्ति ही रह सकते हैं। बारात में 50 अधिकतम।
    • जनाजा, शवयात्रा- अधिकतम 50 लोग, वहीं मुक्तिधाम पर अधिकतम 20 ही प्रवेश कर सकेंगे।
    • मृत्यु भोज, तेरहवीं- अधिकतम 50 लोग

    स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल अन्य जगह:-

    • स्विमिंग पुल- पूरी तरह से बंद।
    • पिकनिक स्पाट- पूरी तरह से प्रतिबंधित।
    • धर्मस्थल- सभी धर्मस्थलों पर कोई धार्मिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस आदि नहीं होंगे। केवल दूरी रखते हुए दर्शन होंगे। भीड़ होने पर धर्मस्थल प्रबंधक कुछ समय के लिए इसे बंद भी कर सकेंगे।
    • औद्योगिक गतिविधि- जारी रहेंगी गतिविधियां, कर्मचारियों को आने-जाने पर रोक नहीं रहेंगी।

    दुकानों, रेस्टोरेंट और कोचिंग में यह करनी होगी व्यवस्था:-

    • दुकानों के बाहर लगेगी रस्सियां- दुकान व व्यवासायिक संस्थान के बाहर रस्सियां लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। मास्क का प्रयोग होगा, ऐसा नहीं करने पर संस्थान बंद करने की कार्रवाई होगी।
    • कोचिंग, रेस्टारेंट आदि में 50 फीसदी उपयोग – सभी रेस्टारेंट, खानपान जगह व कोचिंग क्लासेस में क्षमता का 50 फीसदी उपयोग ही होगा
    spot_img

    Latest articles

    narrativenarrative

    block of all narrative.

    quality Swiss sports.

    Related articles

    spot_img